औद्योगिक, वाणिज्यक या आवासीय परियोजना के लिए जोत के उपयोग

औद्योगिक, वाणिज्यक या आवासीय परियोजना के लिए जोत के उपयोग का वर्णन कीजिए| (Explain the use of holding for Industrial, Commercial or Residential Purposes)
                         या
कृषि से भिन्न प्रयोजन के लिए कौन उद्घोषणा करा सकता है और कौन इसकी घोषणा कर सकता है?  इस घोषणा के क्या प्रभाव हैं? (Who can declared and declores the land to be used for non-agriculture purposes? What is the effect of this declaration)

औद्योगिक, वाणिज्यक या आवासीय परियोजना के लिए जोत के उपयोग
     

औद्योगिक, वाणिज्यक या आवासीय परियोजना के लिए जोत के उपयोग


औद्योगिक वाणिज्यक की आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 80 के अनुसार (1) जहां संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी जोत या उसके भाग का औद्योगिक वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करता है वहां उपजिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या ऐसे भूमिधर द्वारा आवेदन किए जाने पर यथाविहित  जांच करने के पश्चात या तो यह घोषणा कर सकता है कि वह कृषि भूमि से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है या प्रार्थना पत्र को नामंजूर कर सकता है वह जिलाधिकारी ऐसी घोषणा को ना मंजूरी के कारणों का उल्लेख लिखित रूप में करेगा और प्रार्थना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से 45 कार्य दिवसों के अंदर अपने विनिश्चय की सूचना आवेदक को देगा :


परंतु यह की किस धारा के अंतर्गत ऐसी कोई घोषणा मात्र इस आधार पर नहीं की जाएगी की जोत या उसका भाग चारदीवारी से गिराया मौके पर "परती" है :


परंतु यह और की किस धारा के अंतर्गत घोषणा के लिए,  भूमिधरी भूमि में आयोजित हित रखने वाले किसी से भूमिधर द्वारा किया गया प्रार्थना पत्र तब तक पोषणीय नहीं होगा जब तक कि ऐसी भूमि धरी भूमि के सभी से भूमि द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है या उसमें उनके हितों का विभाजन विधि के उपबंध के अनुसार नहीं कर दिया जाता है|


(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के आवेदन में ऐसे विवरण होंगे और उसे ऐसी रीति से दिया जाएगा जैसी विहित की जाए


(3) जहां उपधारा (1) के अधीन आवेदन पत्र जोत के किसी भाग के संबंध में दिया जाए वहां उप-जिलाधिकारी विहित रीति से ऐसे भाग का सीमांकन ऐसी घोषणा के प्रयोजन के लिए कर सकता है


(4) इस धारा के अधीन उप-जिलाधिकारी द्वारा कोई घोषणा जारी नहीं की जाएगी या देश का यह समाधान हो जाए कि भूमि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए किया जाना हो जिससे सार्वजनिक न्यूसेंस होने की संभावना है या सार्वजनिक व्यवस्था है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्ष सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या महायोजना प्रस्तावित उपयोगों के विरुद्ध हो


(5)  राज्य सरकार धारा के अंतर्गत घोषणा के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है और भिन्न- भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न शुल्क नियत किया जा सकता है :


      परंतु यह कि यदि आवेदक जोत या उसके किसी भाग को अपने निजी आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है तो इस धारा के अंतर्गत घोषणा के लिए कोई शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा|

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