सीमा संबंधी विवाद Seema sambandhi vivad

सीमा संबंधी विवाद से आप क्या समझते हैं?
(Dispute Regarding Boundaries)

सीमा संबंधी विवाद:- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 24 (1)  के अनुसार उप जिलाधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा संबंधी विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंध के अनुसार उनका पुनरीक्षण करा दिया हो वहां उन नक्शों के आधार पर किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरकारी जांच द्वारा कर सकता है|

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी अपना यह समाधान ना कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है या यदि यह दिखाया गया हो कि विधि पूर्ण को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है तो उपजिलाधिकारी-
(क) प्रथम व्यक्ति में संक्षिप्त जांच द्वारा यह निश्चित  करेगा के संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन है पर ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा;

(ख) वित्तीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा|

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही उप जिलाधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी|

(4) उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है| आयुक्त का आदेश अंतिम होगा


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